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आरोप बताए झूठे
अदालत ने आरोपों से बरी किया
शराब नीति मामले में राहत मिलने पर अरविंद केजरीवाल भावुक, आरोपों को बताया पूरी तरह निराधार
27 Feb 2026, 11:24 AM
Delhi
-
New Delhi
Reporter :
Mahesh Sharma
New Delhi
दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े चर्चित मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद Arvind Kejriwal भावुक हो गए। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत थे और पूरा मामला झूठे आधार पर खड़ा किया गया था। अदालत के फैसले को उन्होंने सच की जीत बताया।
Rouse Avenue Court ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी Manish Sisodia को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए ठोस और स्पष्ट सबूत होना जरूरी है। केवल आरोपों के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।
फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में केजरीवाल भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक उन्हें और उनके साथियों को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने कहा कि वह कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहे और यह पूरा मामला राजनीतिक कारणों से तैयार किया गया था।
इस मामले को लेकर पिछले काफी समय से राजनीतिक विवाद जारी था। जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अदालत में चल रही सुनवाई के कारण यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना रहा। केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार आरोपों को निराधार बताते रहे थे।
अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने इसे बड़ी राहत बताया है। पार्टी का कहना है कि अदालत का फैसला उनके रुख को सही साबित करता है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से इस मामले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।
हालांकि जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation ने संकेत दिया है कि वह अदालत के आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला ले सकती है। संभावना है कि इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का असर आने वाले समय में दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है, जबकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।
Rouse Avenue Court ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी Manish Sisodia को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए ठोस और स्पष्ट सबूत होना जरूरी है। केवल आरोपों के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।
फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में केजरीवाल भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक उन्हें और उनके साथियों को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने कहा कि वह कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहे और यह पूरा मामला राजनीतिक कारणों से तैयार किया गया था।
इस मामले को लेकर पिछले काफी समय से राजनीतिक विवाद जारी था। जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अदालत में चल रही सुनवाई के कारण यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना रहा। केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार आरोपों को निराधार बताते रहे थे।
अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने इसे बड़ी राहत बताया है। पार्टी का कहना है कि अदालत का फैसला उनके रुख को सही साबित करता है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से इस मामले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।
हालांकि जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation ने संकेत दिया है कि वह अदालत के आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला ले सकती है। संभावना है कि इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का असर आने वाले समय में दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है, जबकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।
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